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क्या हम मदद कर सकते हैं?

शिकायत करने के बारे में

आयोग आम जनता और सरकारी अधिकारियों को ऐसे पुलिस अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्होंने कानून तोड़ा हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसा अधिकारी शामिल है जिसके बारे में यह संदेह हो कि उसने कानून तोड़ा है या जानबूझकर ग़लत काम किया है।

आप किन-किन बातों की शिकायत कर सकते हैं?

आयोग के पास कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार केवल तभी होता है जब शिकायत किसी पुलिस अधिकारी या अपराध आयोग के किसी अधिकारी के बारे में हो जिसने जानबूझकर कुछ ऐसा किया हो (या कर रहा हो) जो गंभीर बात है और ग़ैर-कानूनी है, या कोई ऐसी बात जो ग़लत है।

न्यू साउथ वेल्ज़ का कानून इसे गंभीर दुराचार (सीरीअस मिस्कौन्डक्ट) कहता है।

गंभीर दुराचार

गंभीर दुराचार के कुछ उदाहरण हैं:

  • रिश्वत मांगना या लेना
  • किसी अपराध स्थल पर सबूत बनाना (साक्ष्य-रोपण करना) या सबूतों के सार (brief of evidence) में हस्तक्षेप करना
  • शारीरिक रूप से हिंसक होना
  • पुलिस जानकारी अपराधियों को देना
  • अन्य पुलिस जाँच मामलों में अनुचित हस्तक्षेप करना
  • अपराधियों या अपराध के पीड़ितों के साथ अनुचित संबंध रखना
  • प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण, खेती या सप्लाई (उपलब्ध) करवाना।

अनौचित्यता

आप पुलिस अधिकारियों के व्यवहार और उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में भी शिकायत कर सकते हैं जो ऐसे लोगों के समूहों के प्रति अनुचित हो सकते हैं जिनकी व्यक्तिगत विशेषताएं एक समान हों, जैसे कि:

  • उनकी आयु
  • उनकी क्षमताएं/ विकलांगता
  • परिवार या देखभालकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ
  • उनकी लैंगिक पहचान
  • बेघर होना
  • वैवाहिक परिस्थिति
  • राजनीतिक राय
  • नस्ल
  • धर्म
  • यौन रुझान
  • सामाजिक मूल

शिकायत कौन कर सकता है:

गुमनाम

आप गुमनाम रूप से शिकायत कर सकते हैं, हालांकि इसका मतलब यह होगा कि हम आपकी शिकायत के किसी भी पहलू पर चर्चा करने के लिए आपसे संपर्क नहीं कर सकते हैं।

एक प्रतिनिधि

हम कानूनी प्रतिनिधियों और संसद के सदस्यों की ओर से आने वाले रैफ़रल का स्वागत करते हैं जो सीधे तौर पर या आपकी ओर से शिकायत दायर कर सकते हैं।

कानूनी प्रतिनिधि निम्नलिखित: कानूनी प्रतिनिधि शिकायत प्रपत्र भरकर, इसे सीधे legalrep.referrals@lecc.nsw.gov.au पर ईमेल कर के रैफ़रल भेज सकते हैं।

आम जनता

हम आम जनता से आग्रह करते हैं कि यदि उन्होंने कोई ऐसा व्यवहार देखा है जो न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल या न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग के किसी सदस्य द्वारा किया गया (या कोई व्यवहार जिसमें वे शामिल हैं/थे) और जिस व्यवहार के बारे में उनका विश्वास है कि वह व्यवहार किसी न्यायाधीश की नज़र में भी ग़लत माना जाएगा, तो हमें बताएं।

न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल

यदि आप एक सेवारत अधिकारी हैं, तो आप हमारे पास शिकायत दायर करके दुराचार रिपोर्ट करने के अपने दायित्व को पूरा कर सकते हैं।

हम क्या कर सकते हैं?

  • न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस और न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग के कर्मचारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करना।
  • न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल, न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग और अन्य सरकारी निकायों से स्वतंत्र हो कर कार्य करना।
  • यदि आप स्वयं शिकायत नहीं लिख सकते हैं, या आपके पास सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो शिकायत लिखने में आपकी सहायता करना।
  • शिकायत को न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल को भेजना तथा निगरानी करना कि वे उसका निपटारा कैसे करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी जाँच उचित तरीके से की गई है।
  • न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल या न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग द्वारा तैयार की गई शिकायत जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करना, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हम उनके शिकायत के निपटान से संतुष्ट हैं।
  • गंभीर दुराचार या कुप्रशासन की जाँच करना।
  • आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना

हम क्या नहीं कर सकते हैं?

  • आपकी शिकायत लेना, यदि आपकी शिकायत न्यू साउथ वेल्ज़ में काम कर रहे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बारे में नहीं है।
  • प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत की जाँच करना। इस बात की संभावना कहीं अधिक है कि हम चलती आ रही ऐसी समस्याओं या व्यवहार की जाँच करेंगे, जो गंभीर दुराचार की कानूनी परिभाषा को पूरा करते हैं।
  • कानूनी रूप से व्यक्तियों का या संगठनों का प्रतिनिधित्व करना।
  • न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल या न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग को किसी ऐसे ढंग से कुछ भी करने का निर्देश देना जैसे कोई न्यायालय देता है।
  • कानूनी सलाह प्रदान करना या न्यायालय या AVO मामलों में हस्तक्षेप करना या AVO की शर्तों में परिवर्तन करना।
  • किसी पुलिस अधिकारी या नागरिक पर आरोप लगाना। यह काम लोक अभियोजन निदेशक (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रासीक्यूशनस्) का होता है।
  • सीमित या अस्पष्ट जानकारी के आधार पर कार्यवाई करना।
  • पुलिस को आपसे माफी मांगने के लिए कहना या किसी व्यक्ति-विशेष के लिए चीज़ों में सुधार लाने का प्रयास करना।

क्या आपको शिकायत करने में सहायता की आवश्यकता है?

यदि अंग्रेज़ी आपकी प्रथम भाषा नहीं है, तो आप 131 450 पर अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (TIS) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप सुन नहीं सकते हैं या सुनने या बोलने में समस्याएं हैं, तो आप राष्ट्रीय रिले सेवा (NRS) के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।

मैं शिकायत कैसे करूँ?

ऑनलाइन शिकायत प्रपत्र

यदि आपके पास अपलोड करने के लिए (साक्ष्य/साक्ष्यों सहित) सब कुछ तैयार है, तो इस फॉर्म का उपयोग करें। https://www.lecc.nsw.gov.au/complaints/make-a-complaint

आसानी से पढ़ा जा सकने वाला शिकायत प्रपत्र

यदि आप आवश्यक सभी विवरण भरने के लिए समय लेना चाहते हैं तो इस फॉर्म का उपयोग करें। https://www.lecc.nsw.gov.au/pdf-files/lecc-accessibility-complaint-form.pdf/

आपकी शिकायत का क्या होगा?

आपके द्वारा शिकायत किए जाने के बाद हम उसकी समीक्षा करेंगे। इससे हमें उसके ऊपर सबसे उपयुक्त कार्यवाई करने में सहायता मिलेगी।

हम निम्न कर सकते हैं:

  • इसे न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल या न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग को आगे भेज सकते हैं
  • न्यू साउथ वेल्ज़ पुलिस बल या न्यू साउथ वेल्ज़ अपराध आयोग से जाँच करने के लिए कह सकते हैं, और फिर उनकी अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा कर सकते हैं
  • आपसे और अधिक जानकारी मांग सकते हैं या और अधिक पूछताछ कर सकते हैं
  • जाँच को पूरा कर सकते हैं
  • इसे किसी अन्य एजेंसी के पास भेज सकते हैं
  • आगे और कोई कार्रवाई न करने का निर्णय ले सकते हैं।